Happy Card Scheme: हरियाणा सरकार ने गरीब और अंत्योदय परिवारों को राहत देने के लिए “Happy Card” योजना की शुरुआत की है. इसके अंतर्गत राज्य के पात्र नागरिक हरियाणा रोडवेज की बसों में साल भर में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं.
इस योजना का उद्देश्य कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा सुविधा प्रदान करना है. योजना की शुरुआत 7 मार्च 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी.
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
हैप्पी कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए ये पात्रता शर्तें जरूरी हैं:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो.
- परिवार अंत्योदय श्रेणी में पंजीकृत हो.
- परिवार की सालाना आय ₹1 लाख से कम हो.
- परिवार पहचान पत्र (PPP) होना अनिवार्य है.
हैप्पी कार्ड के फायदे क्या हैं?
- हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में सालाना 1000 KM तक मुफ्त सफर.
- आवेदक को सिर्फ ₹50 का शुल्क देना होगा, बाकी ₹188 सरकार वहन करेगी.
- इस योजना से 22 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं.
- कार्ड POS मशीन से टैप कर इस्तेमाल किया जाता है – बिल्कुल ATM कार्ड की तरह.
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- STEP-1: वेबसाइट पर जाएं
- पोर्टल खोलें: https://ebooking.hrtransport.gov.in/#/home
- “Apply Happy Card” पर क्लिक करें
- अपना PPP फैमिली ID और कैप्चा कोड दर्ज करें
- “Send OTP to Verify” पर क्लिक करें और OTP सबमिट करें
STEP-2: सदस्य चुनें और जानकारी भरें
परिवार के सभी सदस्यों की लिस्ट सामने आएगी
- जिस सदस्य का कार्ड बनवाना है, उसके नाम के आगे “Click to Apply” करें
- नजदीकी बस डिपो का चयन करें
- STEP-3: आधार से OTP वेरिफिकेशन करें
- मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कैप्चा कोड डालें
- OTP आएगा – उसे दर्ज कर वेरिफाई करें
- फिर “Apply” बटन पर क्लिक करें
- STEP-4: आवेदन सबमिट करें और प्रिंट लें
- आवेदन सबमिट होते ही Acknowledgment Slip प्राप्त होगी
- कार्ड लेने के लिए चयनित बस डिपो में 15 दिन बाद जाना होगा
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड
- अंत्योदय कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- हरियाणा डोमिसाइल प्रमाणपत्र
- सक्रिय मोबाइल नंबर
हैप्पी कार्ड कब मिलेगा और कितने दिन में?
- आवेदन के बाद 15 दिनों में कार्ड तैयार हो जाता है
- संबंधित डिपो से कार्ड लेने के लिए SMS से सूचना दी जाती है
- ₹50 फीस देकर कार्ड प्राप्त किया जाता है
- हैप्पी कार्ड की वैधता और रिन्यूअल
यह कार्ड 1 साल के लिए वैध होता है - हर साल 1 अप्रैल को यह अपने आप रिन्यू हो जाता है, दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं
कार्ड का बैलेंस और उपयोग कैसे करें?
- कार्ड का बैलेंस जानने के लिए https://meraparivar.haryana.gov.in/ पर जाएं
- फैमिली ID से लॉगिन करें
- संबंधित सदस्य के नाम पर क्लिक कर बचे किलोमीटर की जानकारी देखें
- यात्रा करते समय कार्ड बस कंडक्टर को दिखाएं, POS मशीन से टैप होते ही टिकट कटेगा
शिकायत कहां करें?
- किसी भी समस्या या शिकायत के लिए संपर्क करें:
- 📞 0172-2704014 / 9467008780
डाउनलोड और स्टेटस कैसे देखें?
- कार्ड डाउनलोड नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टेटस चेक करने के लिए ebooking.hrtransport.gov.in पर जाएं
- PPP ID से लॉगिन करें, और कार्ड की स्थिति देखें